नीमच। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु चंद्रा ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिले के दो शस्त्र लाइसेंसों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार, मनासा तहसील के ग्राम खजूरी निवासी प्रभुलाल पिता हीरालाल पाटीदार को प्रदत्त एक 12 बोर एकनाली बंदूक का शस्त्र लाइसेंस क्रमांक 36/87 (मनासा) निरस्त कर दिया गया है। इसी प्रकार, मनासा तहसील के ग्राम खेड़ी निवासी पन्नालाल पिता मांगीलाल गुर्जर को प्रदत्त एक 12 बोर दोनाली बंदूक का शस्त्र लाइसेंस क्रमांक 1/एमपी-एनएमएच/2001 (मनासा) भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित दोनों लाइसेंसधारकों को आदेशित किया है कि वे अपने-अपने शस्त्र तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में जमा कराएं।