नीमच। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नीमच पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक श्री अंकित जायसवाल के निर्देशन में अपराधियों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में संलिप्त पाए गए जिले के तीन थानों के छह शस्त्र (आर्म्स) लाइसेंस धारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
नीमच पुलिस द्वारा संबंधित मामलों में प्रतिवेदन तैयार कर जिला दंडाधिकारी, नीमच को भेजे गए थे। प्रकरणों पर विचार उपरांत जिला दंडाधिकारी द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(ख) के अंतर्गत लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से छह आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।
जिनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए, उनका विवरण इस प्रकार है-
थाना जावद- शंकरलाल पिता भंवरलाल नायक, निवासी महेशपुरिया, तहसील जावद
थाना जावद- तखत सिंह पिता देवराज जाट, निवासी रूपपुरा, तहसील जावद
थाना जावद- बगदीराम पिता छगनलाल धाकड़, निवासी ग्राम आटा, तहसील जावद
थाना नीमच सिटी- रायसिंह पिता श्याम सिंह सुरावत, निवासी ग्राम रायसिंहपुरा, तहसील नीमच
थाना मनासा- पन्नालाल पिता मांगीलाल गुर्जर, निवासी ग्राम खेड़ी, तहसील मनासा
थाना मनासा- प्रभुलाल पिता हिरालाल पाटीदार, निवासी ग्राम खजुरी, तहसील मनासा
नीमच पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराध में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को शस्त्र रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भविष्य में भी इस प्रकार के मामलों में आर्म्स लाइसेंस निलंबन एवं निरस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।