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February 13, 2026, 4:43 pm
KHABAR : कलेक्‍टर हिमांशु चंद्रा ने अवैध खनिज उत्‍खनन एवं परिवहन के दो प्रकरणों में आरोपित की 83 हजार 500 रूपये से अधिक की शास्ति, पढ़े खबर

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नीमच। कलेक्‍टर हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के दो  प्रकरणों में कुल 83 हजार 500 रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई है। कलेक्‍टर ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022  के तहत अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक परसराम पिता विष्‍णुलाल निवासी हतुनिया द्वारा रैत का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 7500 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति  25 हजार रूपये इस प्रकार कुल 32500  रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।

अनावेदक अवैध खनिज उत्‍खननकर्ता वाहन मालिक किशनलाल पिता भेरूलाल गुर्जर निवासी जाट द्वारा मुरूम का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 25500 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति  25 हजार 500 रूपये  इस प्रकार कुल 51000  रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।इस प्रकार दो प्रकरणों में कुल 83 हजार 500 रूपये की शास्ति अधिरोपित की हैं।खनिज विभाग द्वारा खनिज के अवैध उत्‍खनन एवं परिवहन पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्‍टर न्‍यायालय नीमच में प्रस्‍तुत किए गए थे।

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