नीमच। संभागायुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन आशीष सिंह द्वारा मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत बगैर सूचना के कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने, विभागीय कार्याे में रूची नहीं लेने, गौशाला नोडल अधिकारी के रूप में लापरवाही करने और शासकीय कार्याे के निवर्हन में उदासीनता बरतने पर पशु चिकित्सालय रतनगढ में पदस्थ पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ डॉ. आरती रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन काल में डॉ. आरती रावत का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय नीमच रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।