मनासा। न्यायालय ने अपहरण कर मारपीट करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष यादव ने आरोपी अमरसिंह बंजारा (निवासी ग्राम बुज, तहसील रामपुरा) और कमलाशंकर भोई (निवासी भोई मोहल्ला, रामपुरा) को धारा 365 भादंवि के तहत 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
इसके अलावा न्यायालय ने धारा 342 भादंवि में 6-6 माह का सश्रम कारावास व 500-500 रुपये अर्थदंड तथा धारा 323 भादंवि में 3-3 माह का सश्रम कारावास व 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पारिवारिक विवाद में हुआ था अपहरण
अभियोजन के अनुसार घटना 28 फरवरी 2021 को थाना कुकड़ेश्वर क्षेत्र के ग्राम तलाउ नदी के पास महादेव मंदिर आमरोड़ की है। फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी बोलेरो वाहन से आए आरोपियों ने इंदरसिंह बंजारा को जबरन वाहन में बैठाकर अपहरण कर लिया। बाद में पारिवारिक विवाद और रुपयों के लेनदेन को लेकर उसके साथ मारपीट की गई।
पुलिस ने विवेचना के दौरान अपहृत व्यक्ति को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया। विचारण के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो जाने से शेष दो आरोपियों पर सुनवाई हुई।
अभियोजन ने साबित किया अपराध
मामले में शासन की ओर से पैरवी एजीपी गुलाबसिंह चंद्रावत ने की। महत्वपूर्ण गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
प्रकरण की जानकारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी रितेश कुमार सोमपुरा ने दी।