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February 25, 2026, 6:25 pm
KHABAR : लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए उज्जैन में नियमित विभागीय लेखा प्रशिक्षण, 1 अप्रैल से 30 जून तक प्रशिक्षण सत्र, परिवीक्षा पूरी कर्मचारियों के लिए प्रवेश अनिवार्य, पढ़े खबर

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नीमच। नीमच के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए लेखा प्रशिक्षण शाला, उज्जैन में 1 अप्रैल से 30 जून 2026 तक नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में विभिन्‍न कार्यालयों में पदस्थ अप्रशिक्षित लिपिक वर्गीय कर्मचारी भाग ले सकेंगे। शासकीय कर्मचारियों को आवेदन उनके कार्यालय प्रमुख की अनुशंसा सहित प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, उज्जैन को भेजना होगा। प्रशिक्षण का समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक शासकीय कार्य की अवधि के अनुसार होगा।

प्रवेश के नियम-
- केवल वे कर्मचारी पात्र हैं जिन्होंने सी.पी.सी.टी. परीक्षा उत्तीर्ण की हो या जो सीधी भर्ती/पदोन्नत पदों पर हों।
- कर्मचारी के पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पत्र पर चिपकाकर कार्यालय प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना अनिवार्य है।
- प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए परिवीक्षा अवधि पूरी होना आवश्यक है और संबंधित आदेश की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
- वित्त विभाग के तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है, सेवा निवृत्ति या आगामी 5 वर्षों में जो भी पहले हो।
- प्रवेश “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर दिया जाएगा।

स्थानीय निकाय व अर्धशासकीय संस्थाओं के कर्मचारी-
मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार इन कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण में प्रवेश मिलेगा, बशर्ते प्रशिक्षण शुल्क 5,000 रुपए जमा कराएं।

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