नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने जिले में नरवाई यानी फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार नरवाई जलाने से पर्यावरण प्रदूषण होता है और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होती है और मिट्टी तथा जल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, फंगस व अन्य जीव प्रभावित होते हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत जारी किया गया है। उल्लंघन पर दंड का प्रावधान इस प्रकार है- 1 एकड़ तक के खेतों पर 2,500, 2 से 5 एकड़ के खेतों पर 5,000 और 5 एकड़ से अधिक के खेतों पर 15,000 प्रति घटना। आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और संबंधित अधिकारियों को पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।