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February 26, 2026, 4:38 pm
KHABAR : सात दिन तक अनुपस्थित अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाएंगे, स्कूल शिक्षा विभाग ने सात दिन में वापस लिया आदेश, अब अलग से जारी होंगे निर्देश, पढे़ खबर

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भोपाल। प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की सात दिन तक लगातार अनुपस्थिति के बाद उनकी सेवाएं एजुकेशन पोर्टल 3.0 से हटाने संबंधी आदेश के विरोध के बाद सरकार बैकफुट पर आई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने आज जारी आदेश में 20 फरवरी को जारी आदेश को निरस्त कर दिया है और इसके लिए अलग से निर्देश जारी करने की बात कही गई है। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग के 70 हजार अतिथि शिक्षकों पर लटकी कार्यवाही की तलवार फिलहाल हट गई है।


आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालय के संचालक केके द्विवेदी ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, विकास खंड शिक्षा अधिकारियों, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के संकुल प्राचार्यों तथा शाला प्रभारियों को दिए निर्देश में कहा है कि 20 फरवरी को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अतिथि शिक्षकों की लंबी अनुपस्थिति के संबंध में जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।


अब इसको लेकर एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराने की कार्यवाही के बाद अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। अतिथि शिक्षकों ने सरकार के इस आदेश का स्वागत किया है। यहां गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कल इस संबंध में विधानसभा में मीडिया द्वारा किए गए सवाल के जवाब में कहा था कि अतिथि शिक्षकों के अवकाश के लिए जो नियम शर्तें तय हैं, अगर उससे अधिक अवधि के लिए वे अनुपस्थित रहते हैं तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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