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February 27, 2026, 10:35 am
BIG NEWS : नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जारी किया आदेश, अब मार्च माह की इस तारीख को नहीं खुलेगी मदिरा की दुकानें, उल्लंघन की दशा में होगी कठोर कार्रवाई, पढ़े खबर 

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नीमच। कलेक्‍टर हिमांशु चंद्रा द्वारा मप्र आबकारी अधिनियम 1915 के तहत 4 मार्च 2026 को होली (धुलेण्डी) का त्यौहार होने के कारण लोकहित में नीमच जिले में स्थित समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानो, एफ.एल-2 रेस्तरां बार, एफएल 3 होटल बार, एफएल-6 थोक सैनिक केंटीन एवं एफएल 7 फुटकर सैनिक केंटिन को 4 मार्च 2026 को दोपहर 2 बजे तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया हैं। उक्त अवधि में मंदिरा का विक्रय परिवहन संग्रहण प्रतिबंधित किया गया हैं। उक्‍त आदेश का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।


 

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