नीमच। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु चंद्रा व्दारा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क) के तहत लसुडिया आंत्री निवासी अजय पिता राजू बांछडा को तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया गया हैं।

उक्त अवधि में अजय नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा जिले की राजस्व सीमा में तीन माह की अवधि तक प्रवेश नहीं कर सकेगा। अनावेदक अजय के विरूद्ध कुकडेश्वर पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन हैं।
