जावद। एनडीपीएस विशेष न्यायालय जावद के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार पाटीदार ने अवैध मादक पदार्थों की अंतर्राज्यीय तस्करी के मामले में दो आरोपियों को कुल 31-31 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3.25-3.25 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दोषी आरोपी राजमल उर्फ राजू (40) एवं भेरूलाल भील (28), दोनों निवासी ग्राम दाता, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) हैं। न्यायालय ने उन्हें एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(सी)/18(बी) के तहत 20-20 वर्ष तथा धारा 8(सी)/15(सी) के तहत 11-11 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने बताया कि 21 नवंबर 2022 को सीबीएन टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नयागांव टोल नाके पर एक अशोक लीलैंड ट्रक को पकड़ा। तलाशी में नमक की आड़ में छिपाकर ले जाए जा रहे 206 कट्टों में 4109 किलोग्राम डोडाचूरा तथा एक थैले में 5 किलो 100 ग्राम अफीम बरामद की गई। मादक पदार्थ जोधपुर ले जाया जा रहा था।
विचारण के दौरान 8 महत्वपूर्ण गवाहों के बयान प्रस्तुत किए गए, जिससे अपराध संदेह से परे सिद्ध हुआ। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की तस्करी संगठित गिरोह की संलिप्तता दर्शाती है, इसलिए कठोर दंड आवश्यक है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने की, जबकि अधिवक्ता दीपशिखा रावल का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। जानकारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा दी गई।