BREAKING NEWS
BIG NEWS : एमपी में राज्यसभा चुनाव, नामांकन के साथ.. <<     VIDEO NEWS: 2 साल पुरानी सड़क दुर्घटना पर फिर उठा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : अधिकमास में कोटड़ाबुजुर्ग का कल्पवृक्ष.. <<     BIG NEWS : एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका, हुजूर से पूर्व.. <<     VIDEO NEWS: जेठ-जेठानी ने महिला पर किया जानलेवा हमला,.. <<     दूषित पानी पीने से बीमार पड़ रहे हैं.. <<     लापरवाही की भेंट चढ़ी मासूम की जिंदगी! सेगांव.. <<     VIDEO NEWS: मानसून से पहले ही मेहरबान हुए बादल, MP में.. <<     KHABAR : दस्तावेज दुरुपयोग और झूठे केस में फंसाने.. <<     VIDEO NEWS: 'वोट बैंक नहीं, सत्ता में हिस्सेदारी.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : दो साल पुरानी सड़क दुर्घटना पर उठे सवाल,.. <<     KHABAR : जेठ-जेठानी पर मारपीट और जान से मारने की.. <<     अवैध रेत परिवहन रोकने चंबल घाटों पर उतरी.. <<     VIDEO NEWS: 200 साल पुराने बालाजी मंदिर पर संकट!, आस्था.. <<     KHABAR : 45 लाख विश्वकर्मा समाज की ताकत का होगा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मुरैना में अवैध रेत खनन पर प्रशासन सख्त,.. <<     KHABAR : नीमच में 200 साल पुराने माधोपुरी बालाजी.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
April 1, 2026, 11:32 am
KHABAR : कलेक्टर गर्ग ने चारा एवं भूसे के निर्यात पर 31 मई तक प्रतिबंध लगाया, उल्लंघन पर म.प्र. पशु चारा निर्यात नियंत्रण प्रावधानों के तहत होगी दण्डात्मक कार्यवाही, पढ़े खबर 

Share On:-

मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अदिती गर्ग ने जिले में चारा एवं भूसे के निर्यात को रोकने के लिए पर 31 मई तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। मंदसौर जिला अंतर्गत चारा/भुसा के निर्यात होने व अन्‍य कारणों से पशुओं के भुसा एवं चारा आदि की कमी होने की आशंका है। 
जिले मे उत्‍पादित भुसा एवं चारे को पशुओं हेतु पर्याप्‍त मात्रा में आपूर्ति एवं संग्रहण करना आवश्‍यक है। म०प्र० पशु चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 के निहित प्रावधानों के अधीन प्रदत्‍त शक्तियों को प्रयोग करते हुए पशुओं के आहार में आने वाले सभी प्रकार के चारा, भुसा, घास, ज्‍वार आदि पशु चारे का उपयोग ईंट भट्टे में जलाने, फैक्ट्रियों में जलाने एवं जिले की सीमा से बाहर निर्यात को तत्‍काल प्रभाव से 31 मई 2026 तक के लिए प्रतिबन्ध लगाया गया है।
 समस्‍त प्रकार के भुसा, चारा, घास, कड़वी आदि को कोई भी कृषक, व्‍यापारी, व्‍यक्ति या निर्यातक संस्‍था किसी भी प्रकार के वाहन, नाव, मोटर-ट्रक, बैलगाड़ी एवं रेल्‍वे अथवा अन्‍य साधन द्वारा जिले के बाहर बिना कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट की लिखित अनुमति के निर्यात नहीं करेगें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन होने पर म.प्र. पशु चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 के निहित प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE