मंदसौर। मंदसौर के एसडीएम शिवलाल शाक्य ने जानकारी देते हुए बताया कि हलधन रियल्टी इंडिया लिमिटेड, बड़ौदा (वडोदरा), गुजरात के संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक एवं सदस्यों की प्रकरण में उल्लिखित समस्त संपत्तियों को मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम, 2000 की धारा 4 के अंतर्गत कुर्क करने के आदेश पारित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि उक्त आदेश को आत्यांतिक (अंतिम रूप से प्रभावी) बनाने के लिए प्रकरण को माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर के समक्ष प्रेषित किया गया था, जहां से आदेश प्राप्त हो चुका है।
प्रकरण में वित्तीय प्रतिष्ठान एवं हितबद्ध व्यक्तियों की संख्या पांच है, जो विभिन्न स्थानों पर निवासरत हैं। इन सभी को अधिनियम की धारा 4 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें उनसे पूछा गया है कि उनकी कुर्क की गई संपत्ति को आत्यांतिक क्यों न किया जाए।
हालांकि, संबंधित व्यक्तियों को नोटिस की तामील साधारण प्रक्रिया से कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते आगे की वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है।