नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशन में जिले में बाल विवाह रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत जावद क्षेत्र के ग्राम रामदेवनगर में एक बाल विवाह रुकवाया गया।
जिला कार्यक्रम अधिकारी अंकिता पंड्या ने बताया कि सूचना मिली थी कि 17 वर्षीय बालिका का विवाह 7 अप्रैल को प्रस्तावित है, जिसमें बारात मंदसौर जिले से आने वाली थी। सूचना की पुष्टि होने पर परियोजना अधिकारी जावद आभा पाटीदार के नेतृत्व में प्रशासन एवं पुलिस के संयुक्त दल ने बालिका के घर पहुंचकर परिजनों को समझाइश दी।
समझाइश के बाद बालिका के पिता व परिवार ने लिखित में आश्वासन दिया कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही किया जाएगा। साथ ही यह भी सहमति दी कि नियमों के उल्लंघन पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।
प्रशासन और पुलिस की तत्परता से समय रहते बाल विवाह को रोका जा सका, जिससे एक बालिका का भविष्य सुरक्षित हुआ।