रतलाम। जिले में ई-विकास (ई-टोकन) प्रणाली के तहत उर्वरक वितरण सुनिश्चित करने के निर्देशों के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वाले 19 निजी उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास आर.के. सिंह ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से शत-प्रतिशत उर्वरक वितरण ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से किया जाना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देश पर 1 से 2 अप्रैल के बीच बिना ई-टोकन के खाद बेचने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है।
उन्होंने बताया कि संबंधित विक्रेताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उनके विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।