BREAKING NEWS
BIG NEWS : रतनगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 किलो 225.. <<     NEWS : जनजागृति सामाजिक सेवा संस्थान की.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     BIG REPORT : जिला अस्पताल में नाबालिग से कथित छेड़छाड़.. <<     BIG NEWS : हाईवे पर भागने की कोशिश नाकाम, नाकाबंदी.. <<     NEWS : राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में महिला सुरक्षा.. <<     KHABAR : 792वें सैनिक सम्मान में सीआरपीएफ के.. <<     BIG NEWS : सीबीएन की बड़ी कार्रवाई, 2.72 टन डोडाचूरा और 2.. <<     BIG NEWS : मंदसौर में फसल बीमा को लेकर कांग्रेस का.. <<     KHABAR : राजेश सिसनोरिया बने जिला कांग्रेस कमेटी.. <<     KHABAR : आगामी त्योहारों को लेकर मनासा में शांति.. <<     SHOK SAMACHAR : नहीं रहे विकास शर्मा, परिवार में शोक की.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     BIG NEWS : विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में भाई.. <<     मोहम्मद रफ़ी की याद में महेश्वर में भव्य.. <<     REPORT : कलेक्टर दिव्यांक सिंह ने किया कुरावन.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
April 6, 2026, 7:48 pm
REPORT : नीमच में पत्रकार से मारपीट मामले में 4 आरोपियों को सजा, डॉक्टर दंपति सहित चार को कारावास व अर्थदंड, पढ़े खबर 

Share On:-

नीमच। खबर प्रकाशित करने की बात को लेकर पत्रकार एवं मेडिकल स्टोर संचालक के साथ मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच अंकिता गुप्ता ने आरोपी डॉ. संजय गुप्ता (53) एवं उनकी पत्नी डॉ. सुजाता गुप्ता (52), निवासी गुप्ता नर्सिंग होम, कॉलेज रोड नीमच को धारा 323/34 एवं 342 भादंवि के तहत 3-3 माह के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

वहीं अन्य दो आरोपी दिलीप बसेर (29) एवं रामप्रहलाद उर्फ प्रहलाद बसेर (29), निवासी कालियाखेड़ी, थाना नारायणगढ़, जिला मंदसौर को धारा 323/34, 342 एवं 452 भादंवि के तहत क्रमशः 3-3 माह एवं 1 वर्ष के सश्रम कारावास सहित कुल 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

8 साल पुराने मामले में आया फैसला
अभियोजन के अनुसार यह घटना 8 मार्च 2018 की है। फरियादी पत्रकार राकेश सोन को आरोपी डॉ. संजय गुप्ता ने एक समाचार के संबंध में नर्सिंग होम बुलाया था। अगले दिन जब फरियादी अपने कैमरामैन के साथ नर्सिंग होम पहुंचा, तो बातचीत के दौरान विवाद हो गया।

आरोप है कि डॉ. संजय गुप्ता ने फरियादी के साथ मारपीट शुरू कर दी, वहीं डॉ. सुजाता गुप्ता ने केबिन का दरवाजा बंद कर दिया। इसी दौरान अन्य आरोपी भी मौके पर पहुंच गए और फरियादी के साथ मारपीट की गई। इसके बाद आरोपीगण नाकोड़ा मेडिकल स्टोर पहुंचे और वहां के संचालक महावीर जैन के साथ भी मारपीट कर उसे जबरन केबिन में ले आए। घटना में फरियादी का चश्मा भी टूट गया। मामले की रिपोर्ट थाना नीमच सिटी में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया।

अभियोजन की प्रभावी पैरवी-
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों एवं गवाहों के माध्यम से आरोप सिद्ध किए। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ विपिन मंडलोई द्वारा की गई। न्यायालय ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE