नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा एवं अपर कलेक्टर बीएस कलेश के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने नीमच शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान 3 फर्मों से कुल 7 खाद्य नमूने लिए गए तथा आवश्यकतानुसार नोटिस जारी किए गए।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी ने बताया कि टीम ने कंचन नगर स्थित आशीर्वाद इंटरप्राइजेज का निरीक्षण कर पैकिंग के दौरान नीमच गोल्ड रिफाइंड सोयाबीन तेल एवं टैंकर से भरे रिफाइंड सोयाबीन तेल के 2 नमूने लिए। मौके पर साफ-सफाई की कमी एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया।
इसी प्रकार बंगला नंबर 59 स्थित गोयल सेल्स कॉर्पाेरेशन से रिफाइंड सोयाबीन तेल का एक नमूना लिया गया। वहीं होटल गणेश रतन महाराज का ढाबा का निरीक्षण करने पर बिना खाद्य पंजीयन/अनुज्ञप्ति के खाद्य निर्माण एवं विक्रय पाया गया। इस पर टीम ने तत्काल खाद्य निर्माण एवं विक्रय कार्य बंद करवाते हुए पनीर, दही, रबड़ी एवं नमकीन छाछ के 4 नमूने जांच हेतु लिए।
निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों द्वारा मेडिकल प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किए गए।
इसके अलावा 22 अप्रैल को भी टीम ने नवकार फूड प्रोडक्ट्स (औद्योगिक क्षेत्र) से आटा तथा कृष्णा फैमिली रेस्टोरेंट, डूंगलवाड़ा से पनीर, दही, छाछ एवं नमकीन के 3 नमूने लिए और कमियां पाए जाने पर नोटिस जारी किए।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सभी प्रतिष्ठानों को अधिनियम एवं नियमों का पालन सुनिश्चित करने तथा गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं विक्रय करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि अप्रैल माह में जिले से कुल 38 खाद्य नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे जा चुके हैं।