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April 25, 2026, 5:09 pm
KHABAR : रतलाम में नरवाई जलाने वालों पर सख्ती, खेतों में आग लगाई तो एफआईआर के साथ 15 हजार तक जुर्माना, पढे़ खबर

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रतलाम जिले में रबी फसल की कटाई के बाद खेतों में नरवाई (खापे) जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने पर्यावरण और जन-धन की सुरक्षा के मद्देनजर यह आदेश जारी किया है। नियम तोड़ने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी।


रकबे के हिसाब से 2500 से 15000 रुपए तक की पेनाल्टी
आदेश का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना वसूला जाएगा। दो एकड़ तक की भूमि पर आग लगाने पर 2500 रुपए प्रति घटना दंड लगेगा। 2 से 5 एकड़ तक के रकबे पर 5000 और पांच एकड़ से अधिक जमीन होने पर सीधे 15 हजार रुपए देने होंगे।


हार्वेस्टर के लिए SMS या स्ट्रॉ रीपर अनिवार्य
खेतों में अवशेष न बचें, इसके लिए कटाई के दौरान हार्वेस्टर मशीनों में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) अथवा स्ट्रॉ रीपर का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।


सेटेलाइट डाटा में 150 से अधिक घटनाएं सामने आईं
कलेक्टर मिशा सिंह पूर्व में ही इस संबंध में रोक लगा चुकी हैं। इसके बावजूद सेटेलाइट आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक 150 से अधिक खेत आगजनी के मामले आ चुके हैं, जिनसे गर्मी और हवा के कारण भीषण हादसे का खतरा बना रहता है।

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