मंदसौर। जिले में मादक पदार्थ तस्करों और उनके परिजनों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर मंदसौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सफेमा एक्ट [Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976] के तहत सक्षम अधिकारी, मुंबई द्वारा वर्ष 2026 में चार प्रकरणों में कुल 22 करोड़ 08 लाख 04 हजार रुपये की चल एवं अचल संपत्ति फ्रीज करने के आदेश जारी किए गए हैं।
मध्यप्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के तहत पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को ऐसे मामलों को चिन्हित कर तस्करों एवं उनके परिजनों की संपत्तियों का वित्तीय अनुसंधान करने के निर्देश दिए थे।
इसके बाद 1 जनवरी 2026 से 27 अप्रैल 2026 तक की अवधि में चार मामलों में आरोपियों एवं उनके रिश्तेदारों की संपत्तियों की जांच कर प्रकरण सक्षम अधिकारी सफेमा न्यायालय मुंबई में प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने कुल 22 करोड़ 08 लाख 04 हजार रुपये की संपत्ति के फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि की।
इन मामलों में हुई कार्रवाई-
- थाना भावगढ़ के अपराध क्रमांक 118/10 में आरोपी रामविलास पाटीदार निवासी रिण्डा की 9 करोड़ 40 लाख 90 हजार रुपये की अवैध संपत्ति फ्रीज की गई।
- थाना भावगढ़ के अपराध क्रमांक 127/13 में आरोपी लक्ष्मीनारायण कुमावत निवासी कटलार की 4 करोड़ 92 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज की गई।
- थाना गरोठ के अपराध क्रमांक 436/25 में आरोपी कुशाल सिंह उर्फ गुड्डूसिंह सौंधिया निवासी बरखेड़ी मिठ्ठु की 6 करोड़ 84 लाख 50 हजार 500 रुपये की संपत्ति फ्रीज की गई।
- थाना पिपलियामंडी के अपराध क्रमांक 208/25 में आरोपी उमराव सिंह चौहान निवासी तलाव पिपलिया की 9 करोड़ 06 लाख 03 हजार 513 रुपये की संपत्ति फ्रीज की गई।
पुलिस के अनुसार, इन चार मामलों में कुल 21 करोड़ 18 हजार 100 रुपये की अचल संपत्ति तथा 1 करोड़ 07 लाख 85 हजार 913 रुपये की चल संपत्ति शामिल है। मंदसौर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में मादक पदार्थ तस्करी करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।