नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा खनिज के अवैध परिवहन के प्रकरण में कड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन मालिक पर 1,45,250 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
प्रकरण का विवरण-
दिनांक 20.04.2026 को प्रभारी खनि निरीक्षक नीमच द्वारा ग्राम दडौली, तहसील जावद में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान डम्पर क्रमांक RJ 09 GD 2397 में खनिज एम-सेण्ड भरा पाया गया। जांच में यह सामने आया कि वाहन चालक/मालिक के पास वैध पारपत्र (रॉयल्टी पास) तो उपलब्ध था, लेकिन उसमें अंकित मात्रा से अधिक खनिज का परिवहन किया जा रहा था।
की गई कार्रवाई-
वाहन को जप्त कर पुलिस चौकी सरवानिया महाराज में सुरक्षार्थ रखा गया। प्रकरण को मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अंतर्गत अवैध परिवहन की श्रेणी में मानते हुए दर्ज किया गया।
जिला खनि अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए कलेक्टर द्वारा नियम 20(1) के तहत निम्नानुसार शास्ति राशि अधिरोपित की गई-
खनिज रॉयल्टी का 15 गुना: 5,250/-
पर्यावरण क्षतिपूर्ति: 1,40,000/-
कुल अर्थदंड राशि: 1,45,250/-
वाहन मुक्त करने की शर्त
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अधिरोपित जुर्माना राशि 15 दिवस के भीतर शासकीय कोष में जमा करने पर ही जप्तशुदा डम्पर RJ 09 GD 2397 को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा न करने पर भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत वसूली की कार्रवाई की जाएगी।