BREAKING NEWS
SPECIAL: ना थकते, ना रुकते... #विराट_कोहली की तरह.. <<     BIG NEWS : प्रशासन में कसावट, जनता से जुड़ाव,.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     KHABAR : ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का 9वां.. <<     BIG NEWS : नीमच में विद्युत वितरण कंपनी कल फिर.. <<     NEWS : माइंस बंद होने से हजारों परिवारों पर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ नीमच परिसर में 25.. <<     BIG NEWS : बिजली पोल से गिरा लाइनमैन, गंभीर हालत में.. <<     KHABAR : नीमच में जनता के एसपी, केबिन छोड़.. <<     KHABAR : शिव महापुराण में गूंजा महामृत्युंजय.. <<     BIG NEWS : मंगलवाड़ पुलिस का बड़ा एक्शन, डूंगला रोड पर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : नगर परिषद ने नजूल भूमि पर बने अवैध निर्माण.. <<     KHABAR : अधिकारियों की लापरवाही से सरकार की.. <<     KHABAR : ओडिशा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     NEWS : फर्जी दस्तावेज तैयार कर कृषि भूमि की.. <<     NEWS : नई रेल परियोजनाओं, स्टेशन विकास और यात्री.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
April 28, 2026, 7:52 pm
KHABAR : अवैध खनिज परिवहन पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने की बड़ी कार्रवाई, वाहन मालिक पर 1,45,250 का अर्थदंड अधिरोपित, पढ़े खबर

Share On:-

नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा खनिज के अवैध परिवहन के प्रकरण में कड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन मालिक पर 1,45,250 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

प्रकरण का विवरण-
दिनांक 20.04.2026 को प्रभारी खनि निरीक्षक नीमच द्वारा ग्राम दडौली, तहसील जावद में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान डम्पर क्रमांक RJ 09 GD 2397 में खनिज एम-सेण्ड भरा पाया गया। जांच में यह सामने आया कि वाहन चालक/मालिक के पास वैध पारपत्र (रॉयल्टी पास) तो उपलब्ध था, लेकिन उसमें अंकित मात्रा से अधिक खनिज का परिवहन किया जा रहा था।

की गई कार्रवाई-
वाहन को जप्त कर पुलिस चौकी सरवानिया महाराज में सुरक्षार्थ रखा गया। प्रकरण को मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अंतर्गत अवैध परिवहन की श्रेणी में मानते हुए दर्ज किया गया।

जिला खनि अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए कलेक्टर द्वारा नियम 20(1) के तहत निम्नानुसार शास्ति राशि अधिरोपित की गई-

खनिज रॉयल्टी का 15 गुना: 5,250/-
पर्यावरण क्षतिपूर्ति: 1,40,000/-
कुल अर्थदंड राशि: 1,45,250/-
वाहन मुक्त करने की शर्त

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अधिरोपित जुर्माना राशि 15 दिवस के भीतर शासकीय कोष में जमा करने पर ही जप्तशुदा डम्पर RJ 09 GD 2397 को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा न करने पर भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE