नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा खनिज के अवैध परिवहन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए जिले में एक ही दिन दो अलग-अलग प्रकरणों में सख्त कार्रवाई की गई है। दोनों मामलों में वाहन मालिकों पर कुल 42,013 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
प्रकरण-1: जावद में अधिक मात्रा में खनिज परिवहन
दिनांक 26 अप्रैल 2026 को प्रभारी खनि निरीक्षक नीमच द्वारा ग्राम जावद में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ट्रैक्टर क्रमांक MP44AA4896 में खनिज खंडा भरा पाया गया। जांच में वाहन चालक के पास वैध रॉयल्टी पास तो था, लेकिन उसमें अंकित मात्रा से अधिक खनिज का परिवहन किया जा रहा था।
वाहन को जप्त कर पुलिस थाना जावद में रखा गया। मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत वाहन मालिक अशोक पिता जगदीश यादव, निवासी सुवाखेड़ा, तहसील जावद पर 13,263 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसमें खनिज रॉयल्टी का 15 गुना 2,700 रुपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति 10,563 रुपये शामिल है।
प्रकरण-2: मनासा में बिना रॉयल्टी रेत परिवहन
दिनांक 24 अप्रैल 2026 को ग्राम हांसपुर, तहसील मनासा में निरीक्षण के दौरान ट्रैक्टर क्रमांक MP44AC0352 (चेसिस क्रमांक BXRSJ114904553) में खनिज रेत भरी पाई गई। जांच में वाहन चालक के पास रेत परिवहन हेतु कोई वैध रॉयल्टी पास नहीं मिला।
वाहन को जप्त कर पुलिस थाना मनासा की अभिरक्षा में रखा गया है। उक्त नियमों के तहत वाहन मालिक भीमाशंकर पिता बगदीराम रावत, निवासी डांगड़ी, तहसील मनासा पर 28,750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसमें खनिज रॉयल्टी का 15 गुना 3,750 रुपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25,000 रुपये शामिल है।
वाहन मुक्त करने की शर्त
दोनों प्रकरणों में आदेश दिया गया है कि अधिरोपित जुर्माना राशि चालान से 15 दिवस के भीतर शासकीय कोष में जमा होने की पुष्टि पर ही जप्तशुदा वाहन मुक्त किए जाएंगे। निर्धारित अवधि में राशि जमा न करने पर भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत वसूली की जाएगी।
कलेक्टर ने दी चेतावनी
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने कहा कि जिले में रेत, खंडा एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर सतत निगरानी रखी जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।