झाबुआ। निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय तथा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी 2026 के निर्देशों के अनुपालन में भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 01 मई 2026 से 30 मई 2026 तक जिले में संचालित किया जाएगा। यह राष्ट्रीय महत्व का कार्य निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
कलेक्टर द्वारा अवकाश प्रतिबंध का आदेश जारी-
इसी क्रम में कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, जनगणना के मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस कार्य में संलग्न सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 01 मई 2026 से 30 मई 2026 तक सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित रहेंगे।
विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश की अनुमति-
कलेक्टर डॉ. भरसट ने समस्त विभाग प्रमुखों, कार्यालय प्रमुखों एवं प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त अवधि में केवल अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश स्वीकृत किया जाए। साथ ही, अवकाश स्वीकृति से पूर्व कलेक्टर की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
समयबद्ध एवं गंभीरता से कार्य करने के निर्देश-
जिला प्रशासन ने संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की है कि वे जनगणना कार्य को गंभीरता, जिम्मेदारी एवं समयबद्धता के साथ संपादित करें, ताकि यह राष्ट्रीय महत्व का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सके।