नीमच। जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुगम यातायात व्यवस्था के लिए नीमच शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत शहर के विभिन्न मार्गों को “नो एंट्री जोन” घोषित किया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से 15 मई 2026 तक प्रभावशील रहेगा। प्रतिबंधित समय प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसमें चिन्हित मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। हिंगोरिया रेलवे फाटक, भरभड़िया फंटा, जावद फंटा, नाका नं. 7, अंबेडकर रोड, मूलचंद मार्ग, पंचवटी कॉलोनी रोड, टैगोर मार्ग एवं अन्य प्रमुख मार्ग इस प्रतिबंध में शामिल हैं।
आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय होगा तथा यातायात पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी वाहन स्वामियों एवं नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है।