नीमच। जनसामान्य की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उपखण्ड मनासा किरण अंजना द्वारा उपखण्ड क्षेत्र के सभी जलाशयों में नाव, स्टीमर एवं अन्य जलवाहनों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू-
एसडीएम द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.05.2026 के अनुसार मनासा उपखण्ड अंतर्गत सभी नदियों, नहरों, तालाबों एवं अन्य जल संरचनाओं में नाविकों द्वारा संचालित स्टीमर, बोट एवं अन्य जलवाहनों का संचालन आगामी जांच पूर्ण होने तक प्रतिबंधित रहेगा।
फिटनेस जांच के बाद ही मिलेगा संचालन की अनुमति-
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जलवाहनों का संचालन केवल वैध फिटनेस सर्टिफिकेट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ण जांच के बाद ही किया जा सकेगा।
दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए निर्णय-
प्रशासन ने यह कदम जनसुरक्षा सुनिश्चित करने तथा संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से उठाया है, क्योंकि बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के संचालित जलवाहनों से हादसों की आशंका बनी रहती है।
सख्ती से पालन के निर्देश-
एसडीएम किरण अंजना ने सभी नाविकों, संचालकों एवं संबंधित व्यक्तियों से आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील की है।