देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले के पर्यटन स्थलों पर नाव एवं क्रूज संचालन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश का उद्देश्य जन सुरक्षा, लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
जारी आदेश के अनुसार देवास जिले के नेमावर, फतेहगढ़, धाराजी, क्षिप्रा सहित सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर नावों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही बिना लाइफ जैकेट के किसी भी यात्री को नौकायन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सूर्यास्त के बाद और सूर्याेदय से पहले (नाइट नेविगेशन) किसी भी प्रकार के निजी या व्यवसायिक नौकायन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जब तक कि विशेष अनुमति प्राप्त न हो। नाव चालक या यात्रियों द्वारा मादक पदार्थों का सेवन कर नौकायन करना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल वही नावें संचालित की जा सकेंगी जिनके पास संबंधित विभाग द्वारा जारी वैध फिटनेस सर्टिफिकेट एवं बीमा होगा। खराब मौसम, तेज हवा या भारी वर्षा की स्थिति में नौकायन तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा।
प्रत्येक नाव में लाइफ बॉय, प्राथमिक चिकित्सा किट एवं अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य किया गया है। यह आदेश मछली पालन में उपयोग होने वाली नावों पर लागू नहीं होगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम एवं एसडीओ (पी) को आदेश के पालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।