चित्तौड़गढ़। स्वामित्व योजना केंद्र एवं राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल महत्वपूर्ण योजना है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों को लगातार आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।
योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जयपुर द्वारा जिले के राजस्व ग्रामों के मैप-1.0 जमा कराने के लिए निर्धारित तिथि तय की गई थी। जिला परिषद चित्तौड़गढ़ एवं पंचायत समिति भदेसर द्वारा संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों को निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर मैप-1.0 जमा कराने के निर्देश दिए गए थे।
इसके बावजूद घनश्याम रेगर, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बानसेन एवं संदीप सिपानी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लेसवा निर्धारित तिथि पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जयपुर में उपस्थित होकर मैप-1.0 जमा नहीं करा सके।
नियम 16 के तहत जारी की गई चार्जशीट-
स्वामित्व योजना जैसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकता वाले कार्य में लापरवाही बरतने के मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों ग्राम विकास अधिकारियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत चार्जशीट जारी की गई है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़ ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा निर्धारित समयसीमा की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा। जिम्मेदार अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।