चित्तौड़गढ़। दीपावली के त्योहार को देखते हुए आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलक्टर एवं अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ताराचन्द गुप्ता के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा दलों द्वारा जिले के विभिन्न शहरों एवं गांवों में मिठाइयों, नमकीन एवं अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच की जा रही है।
पांच दिनों में विभिन्न प्रतिष्ठानों से लिए खाद्य पदार्थों के नमूने-
अभियान के तहत 05 नवम्बर को प्रथम दल ने चित्तौड़गढ़ स्थित विजय लक्ष्मी नमकीन से नमकीन एवं मिक्सचर नमकीन तथा अन्नपूर्णा मिष्ठान भंडार से केसर बाटी के नमूने लिए। द्वितीय दल ने मातेश्वरी फीका मावा भंडार से रसगुल्ला एवं फीका मावा, चारभुजा स्वीट्स से नमकीन, ड्राई फ्रूट बर्फी एवं काजू कतली तथा वीर गुर्जर स्वीट्स से काजू कतली एवं मलाई बर्फी के नमूने लिए।
इसी प्रकार 04 नवम्बर को चित्तौड़गढ़ स्थित श्याम नमकीन एंड स्वीट्स से बेसन एवं मूंगफली तेल के नमूने लिए गए। कनेरा स्थित माहेश्वरी स्वीट्स से फीका मावा एवं मीठा मावा तथा निम्बाहेड़ा स्थित बीकानेर मिष्ठान भंडार से काजू कतली, गोंदपाक, मलाई बर्फी एवं कलाकंद के नमूने लिए गए। वहीं रीको औद्योगिक क्षेत्र निम्बाहेड़ा स्थित श्री नंदलाल कैलाशचन्द्र से लाल मिर्च पाउडर एवं हल्दी पाउडर के नमूने लिए गए।
03 नवम्बर को बड़ीसादड़ी स्थित खेतेश्वर जोधपुर मिष्ठान भंडार से मीठा मावा एवं रसगुल्ला तथा बॉम्बे रेस्टोरेंट से गुलाब जामुन एवं नमकीन के नमूने लिए गए। रावतभाटा में जोधपुर स्वीट्स एंड नमकीन से फीका मावा एवं मलाई बर्फी, गौतम स्वीट्स एंड नमकीन से खोपरापाक, सोयाबीन तेल एवं नमकीन, महावीर दूध डेयरी से मावा बर्फी, पनीर एवं फीका मावा तथा धाकड़ टी एंड ब्रेकफास्ट से बेसन के लड्डू एवं मावा पेड़ा के नमूने लिए गए।
02 नवम्बर को कपासन स्थित श्री सांवरिया ट्रेडिंग कंपनी से डिस्को चक्की, भवानी जोधपुर मिष्ठान भंडार से गुलाब जामुन एवं मयूर प्रोविजन स्टोर से सोन पापड़ी के नमूने लिए गए। वहीं निम्बाहेड़ा स्थित मौसम बहार स्वीट्स से काजू कतली, मूंगफली तेल एवं मैदा, सत्यविजय स्वीट्स प्रा. लि. से मावा पेड़ा तथा पंडित नमकीन से उपयोग किए गए खाद्य तेल एवं चना दाल नमकीन के नमूने लिए गए।
प्रयोगशाला जांच के बाद होगी नियमानुसार कार्रवाई-
खाद्य सुरक्षा दलों द्वारा लिए गए सभी नमूनों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार राज्य केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भिजवाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद रिपोर्ट के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों को साफ-सफाई बनाए रखने, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों की पालना करने तथा प्रतिष्ठानों पर खाद्य लाइसेंस प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए।
मिलावटी खाद्य सामग्री की सूचना कंट्रोल रूम पर दें-
अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ताराचन्द गुप्ता ने व्यापारियों से अपील की है कि वे मिलावटी एवं अवधिपार खाद्य सामग्री का क्रय-विक्रय नहीं करें। उन्होंने कहा कि मिलावटी खाद्य सामग्री का कारोबार आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है तथा कानूनन अपराध है।
उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि जिले में कहीं भी खाद्य सामग्री में मिलावट की जानकारी मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 01472-245813 पर सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।