नीमच। मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना संचालित की गई है। योजना अंतर्गत पात्र व्यक्तियों एवं हितग्राही समस्त एमपी ऑनलाइन गवर्नमेंट पर आवेदन कर सकते हैं।
भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना-
इस योजना में उद्योग इकाई के लिए राशि 100000 से 50 लाख तक की परियोजनाएं एवं सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 100000 से 25 लाख तक की परियोजना है। इस योजना हेतू पात्रता 18 से 45 वर्ष आयु की है तथा न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना एवं परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए तथा अन्य शर्तें भी इस योजना में दी हुई है जो पोर्टल पर विस्तृत रूप से दिखाई देगी।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना-
इस योजना में 10000 रु से 100000 रु की स्वरोजगार परियोजना है। इस योजना में पात्र व्यक्ति की उम्र 18 से 55 वर्ष होना तथा वह व्यक्ति आयकर दाता ना हो।
जनपद सदस्य रतनलाल मालावत ने पात्र व्यक्तियों को अधिक से अधिक इन योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया है तथा साथ ही इस स्वरोजगार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी सहयोग की अपील की।