BREAKING NEWS
KHABAR : खेत की मेड़ पर दिखा 20 किलो का विशाल अजगर,.. <<     पिछोर में छात्र-छात्राओं का प्रतिभा सम्मान.. <<     KHABAR : रतनगढ़ में 24 अगस्त से पांच दिवसीय.. <<     NEWS : गोदाम का ताला तोड़कर टेम्पो समेत 25 क्विंटल.. <<     BIG NEWS : नीमच में ईद-ए-मिलादुन्नबी पर निकला भव्य.. <<     KHABAR : पिछोर में प्रतिभाओं का महाकुंभ, 4 हजार.. <<     NEWS : सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में आज से राष्ट्रीय.. <<     NEWS : नगर परिषद चुनाव को लेकर चित्तौड़गढ़ में.. <<     KHABAR : इद-ए-मिलादुन्नबी पर निकला दाऊदी बोहरा.. <<     NEWS : शंकर विहार कॉलोनी की कार्यकारिणी.. <<     KHABAR : विकास के नाम पर विस्थापितों की अनदेखी,.. <<     KHABAR : विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन की.. <<     BIG NEWS : एमपी के धार जिले में भीषण हादसे से मचा.. <<     NEWS : प्रतापगढ़ की बेटी ने रचा इतिहास, पीएमएफएमई.. <<     BIG NEWS : राजस्थान की निम्बाहेड़ा थाना पुलिस को.. <<     बड़वानी में भीषण सड़क हादसा,मुंबई-आगरा नेशनल.. <<     खरगोन में UCC के खिलाफ बड़ा शक्ति प्रदर्शन, 4.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
January 3, 2023, 12:08 pm
BIG NEWS : आदिवासी युवक झूंठे गैंगरेप के मामले में जेल में रहा 02 साल, जब न्यायालय ने किया दोषमुक्त तो युवक ने उठाया ये बड़ा कदम, पुलिस की प्रताड़ना से हुआ परेशान, पढ़े खबर  

Share On:-

रतलाम। जिले के एक आदिवासी युवक ने पुलिस पर 10,000 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति दावा ठोक दिया है। पुलिस ने इस व्यक्ति को गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार किया था। 2 साल तक जेल में रहा। अब कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। युवक ने पुलिस की कार्रवाई को प्रताड़ना की कार्रवाई बताया और क्षतिपूर्ति का दावा किया।

रतलाम के घोड़ाखेड़ा निवासी कांतिलाल सिंह उर्फ कांतु को 2 साल पहले गैंगरेप के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। 2 साल तक जेल में रहा। जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम में सुनवाई के दौरान उसे बेगुनाह पाया गया और दोषमुक्त कर दिया। कांतु के अनुसार, बेगुनाह होते हुए भी उसे 2 साल तक जेल की प्रताड़ना सहना पड़ी। इसकी वजह से उसका परिवार सड़क पर आ गया। बच्चों के लिए खाने-पीने का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूं। पुलिस ने मुझे जबरदस्ती झूठे केस में फंसा दिया। 5 साल हो गए परेशान होते-होते। 3 साल पुलिस परेशान करती रही, 2 साल जेल में रहा।

कांतू की ओर से वकील विजय सिंह यादव ने राज्य शासन और पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध 10 हजार 6 करोड़ 2 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति दावा जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया है। वकील विजय सिंह यादव का कहना है कि मानव जीवन का कोई मूल्य तय नहीं किया जा सकता है। पुलिस और राज्य सरकार की वजह से कांतु का जीवन बर्बाद हो गया। उसे बेगुनाह होने के बावजूद 2 साल तक जेल की प्रताड़ना सहनी पड़ी। कांतु के परिवार में बुजुर्ग मां मीरा, पत्नी लीला और 3 बच्चे हैं। सभी के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसी पर है। कांतु की लंबी हिरासत के कारण उसका परिवार भुखमरी की स्थिति में आ गया। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई छूट गई। समाज में वापस जाने के लिए और रोजगार के लिए उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से दावा लगाया गया है। समाज को यह भी संदेश देना चाहते हैं कि महिलाएं अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें।

मामला 18 जनवरी 2018 का है। एक विवाहित महिला ने बाजना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि दोपहर 12 बजे वह घर पर थी। कांतु अमलियार घर आया और बोला कि साथ चलो, मुझे भाई के घर पर छोड़ देगा। मैं उसके साथ बाइक पर बैठकर चली गई। कांतू भाई के घर न ले जाकर घोड़ाखेड़ा के जंगल में ले गया। वहां उसके साथ रेप किया। इसके बाद उसने भैरू सिंह को बुलाकर मुझे उसके सुपुर्द कर दिया। भैरू गमनाका मनासा का रहने वाला है। भैरू उसे मजदूरी कराने के लिए इंदौर तरफ ले गया। 6 महीने तक साथ रखा। इस बीच रेप भी करता रहा। इसके बाद भैरू ने मुझे भैरू सरपंच के हवाले कर दिया। वह मुझे बाजना छोड़ गया। घटना पति को बताई।  
 

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE