उज्जैन। 10 अगस्त 2022 से मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के दो उद्देश्य है- पहला बाल देखरेख संस्थाओ को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालको (आफ्टरकेअर) को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुनर्स्थापित करना। दूसरा 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चो को जो अपने सम्बन्धियों अथवा संरक्षको के साथ जीवन यापन कर रहे है, को आर्थिक सहायता (स्पान्शरशिप) उपलब्ध कराना।
मप्र के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रहा हो तथा जो मुख्यमंत्री कोविड़ 19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता में नहीं आते है ऐसे बच्चे योजना के अंतर्गत पात्र होगे। उज्जैन जिले में वर्ष 2022-23 में 54 बालको के प्रकरण स्वीकृत किए जाकर प्रति बालक 4000 रु प्रतिमाह के मान से भुगतान की गयी है। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में 30 बालको के प्रकरण और स्वीकृत किए गए है। वर्तमान में अभी तक कुल 84 बालको को मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत स्पान्शरशिप का लाभ प्रदान किया जा रहा है। आवेदन पत्र ऑफ लाईन एवम ऑनलाईन [email protected] दोनों तरह से किए जा सकते है। आवेदन की प्रक्रिया पूर्णत: निशुल्क रहेगी।