शाजापुर। कलेक्टर किशोर कन्याल ने जनजातीय कार्य विभाग के पूर्व सहायक ग्रेड-3 श्री प्रकाश निगम की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की है। उल्लेखनीय है कि जिला न्यायालय शाजापुर द्वारा 25 मार्च 2023 को पारित निर्णय में निगम पर विभिन्न धाराओं में दर्ज प्रकरण में आरोप सिद्ध कर दण्डित किया गया है।
न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने प्रकाश निगम को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1966 की नियम 10 की कंडिका (नौ) के प्रावधान अनुसार तत्काल प्रभाव से पदच्युत किया है।