मंदसौर। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के आदेशानुसार सड़क दुर्घटना अधिनियम 1994 संशोधित की धारा 161 (3-ख) के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में भरत पिता नारायणदास मनकानी निवासी गांधी चौराहा मंदसौर की सड़क दुर्घटना में घायल होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में 12 हजार 500 रूपये की राशि स्वीकृत की गई।