भोपाल। अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार मूलक इकाई स्थापित करने के लिये सरकार के आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना संचालित है।
इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक जिले के अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को सभी प्रकार के स्वरोजगार के लिये 10 हजार रूपए से एक लाख रूपए तक की इकाई के लिये आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थी इस योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन कर सकते हैं।
योजना के तहत हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित और शेष ऋण पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से पाँच वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान करने वाले अभ्यर्थियों को ब्याज गारंटी दी जाती है। विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय सहायक आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर, भोपाल से संपर्क किया जा सकता है।
--
वॉइस ऑफ़ एमपी की मुहीम- बेज़ुबान पक्षियों के लिए दान करें सकोरे या फिर अपने मकान की छत पर रखे सकोरे, भीषण गर्मी में सुने इनकी फ़रियाद।