मंदसौर। विद्युत करण्ट से मृत्यु हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस को राजस्व पुस्तक परिपत्र कण्डिका 4(1) के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। जिसके तहत निवासी ढिकनिया तहसील सीतामऊ के मोहनपुरी की मोटर चालू करते समय विद्युत करण्ट से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिस को 4 लाख रूपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई है।
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