खरगोन। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 1 मई से 07 मई तक श्रमिक विधिक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस संबंध में शनिवार को केके कॉटन इंडस्ट्रीज खरगोन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति खरगोन के श्री जीसी मिश्रा ने कहा कि श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है। संस्थान के मालिकों द्वारा श्रमिकों के नैतिक अधिकारों को अनदेखा करने के कारण तथा श्रमिको के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भिन्न भिन्न कानून बनाये गये है। व्यक्ति का केवल साक्षरता होना ही आवश्यक नहीं है उसका विधिक रूप से साक्षर होना भी आवश्यक है। क्योंकि व्यक्ति जन्म लेने से लेकर मृत्यु होने तक वह कानून के दायरों में रहता है। साथ ही उन्हे विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना, लोक अदालत योजना, मध्यस्थता योजना, मोटर दुर्घटना अधिनियम, महिलाओं संबंधी कानून की जानकारी दी गई।
शिविर का संचालन पैरालीगल वालेंटियर श्री नीलम ओमप्रकाश पगारे एवं आभार कु. प्रीति अग्रवाल द्वारा किया गया। शिविर में संस्था के संचालक श्री अनुप अग्रवाल, जनसाहस संस्था से श्री इरफान खान एवं तहसील विधिक सेवा समिति से श्री परसराम गंधारे उपस्थित रहे।
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