BREAKING NEWS
MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मन्दसौर.. <<     BIG NEWS : ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बेगूं थाना पुलिस.. <<     NEWS : दो बाल श्रमिकों को कराया मुक्त, होटल व.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG REPORT : थाना सुनेरा पुलिस की बड़ी सफलता, एनडीपीएस.. <<     KHABAR : भीषण गर्मी में किसानों व राहगीरों के लिए.. <<     BIG NEWS : नीमच में विद्युत वितरण कंपनी कल फिर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : एमपी के राज्यसभा प्रत्याशियों की फाइनल.. <<     NEWS : जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया नीट.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     NEWS : जिला स्तरीय एक दिवसीय प्राकृतिक एवं जैविक.. <<     NEWS : महिला सांवरिया शाखा ने राहगीरों को पिलाई.. <<     NEWS : वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर विधिक.. <<     NEWS : मोहाली हत्याकांड के विरोध में चित्तौड़गढ़.. <<     NEWS : चित्तौड़गढ़ कालिका माता मंदिर में वैदिक.. <<     NEWS : भारत सहकारी बैंकिंग समिट लखनऊ में संपन्न,.. <<     BIG NEWS : कलेक्टर अदिती गर्ग के प्रयास लाए रंग,.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : स्वास्थ्य और सुरक्षा का संगम, योग शिविर.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
May 7, 2023, 1:14 pm
REPORT : कॉटन इंडस्ट्रीज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, न्यायाधीश मिश्रा ने कहा- श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक, पढ़े खबर 

Share On:-

खरगोन। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 1 मई से 07 मई तक श्रमिक विधिक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस संबंध में शनिवार को केके कॉटन इंडस्ट्रीज खरगोन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति खरगोन के श्री जीसी मिश्रा ने कहा कि श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है। संस्थान के मालिकों द्वारा श्रमिकों के नैतिक अधिकारों को अनदेखा करने के कारण तथा श्रमिको के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भिन्न भिन्न कानून बनाये गये है। व्यक्ति का केवल साक्षरता होना ही आवश्यक नहीं है उसका विधिक रूप से साक्षर होना भी आवश्यक है। क्योंकि व्यक्ति जन्म लेने से लेकर मृत्यु होने तक वह कानून के दायरों में रहता है। साथ ही उन्हे विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना, लोक अदालत योजना, मध्यस्थता योजना, मोटर दुर्घटना अधिनियम, महिलाओं संबंधी कानून की जानकारी दी गई।
शिविर का संचालन पैरालीगल वालेंटियर श्री नीलम ओमप्रकाश पगारे एवं आभार कु. प्रीति अग्रवाल द्वारा किया गया। शिविर में संस्था के संचालक श्री अनुप अग्रवाल, जनसाहस संस्था से श्री इरफान खान एवं तहसील विधिक सेवा समिति से श्री परसराम गंधारे उपस्थित रहे।
--
वॉइस ऑफ़ एमपी की मुहीम- बेज़ुबान पक्षियों के लिए दान करें सकोरे या फिर अपने मकान की छत पर रखे सकोरे, भीषण गर्मी में सुने इनकी फ़रियाद।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE