नीमच। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दूसरे चरण में आगामी 10 से 25 मई 2023 तक विभिन्न 15 विभागों की 67 सेवाओं में शतप्रतिशत सेचुरेशन प्राप्त किया जावेगा। इन सेवाओं में कोई भी आवेदन लंबित न रहे और सभी आवेदकों को इन 67 सेवाओं का लाभ अनिवार्य रूप से दिलाया जाये। कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत राजस्व विभाग की सेवाओं में प्रमुख रूप से 4 सेवाएं चालू खसरा खतोनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय, चालू नक्क्षे की प्रतिलिपियों का प्रदाय, अविवादित नामांतरण एवं अविवादित बटंवारा करने संबंधी सेवाएं शामिल है।
सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने, अजा, अजजा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने, अन्य पिछडे वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने, विमुक्त घुम्मकड, अर्द्ध घुम्मकड जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने, जाति प्रमाण पत्र में जन्म तिथि, आधार एवं समग्र नम्बर में सुधार करने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आय व सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जायेगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत नवीन नल कनेक्शन के लिए मांग पत्र प्रदान करने, मांग पत्र अनुसार, राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदान करने, नगरीय क्षेत्रों में हेण्ड पम्पों एवं टयूबवेल का सुधार करने, भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी करने, फायर एनओसी, अस्थाई व नवीनीकरण, ट्रेड लायसेंस, विकास अनुज्ञा, की समयसीमा का विस्तार, मृत्यु के प्रकरणो में अविवादित सम्पति का नामांतरण, विक्रय विलेख उपंरात अविवादित सम्पाति का हस्तातंरण, आवासीय भवन निर्माण के लिए स्वीकृति आदेश, जारी करने , नोडयूज प्रमाण पत्र जारी करने, जहां सम्भव हो, वहां नवीन सीवर कनेक्शन प्रदान करने, भवन अनुज्ञा का कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र प्रदान करने, संबंधी सेवाएं जनसेवा अभियान के तहत प्रदान की जावेगी।
मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत पंचायत एंव ग्रामीण विकास से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा प्रमाण पत्र, प्रदान करने, जन्मस के एक वर्ष पश्चा्त पंजीयन के लिए अनुमति, मृत्युर के एक वर्ष पश्चातत पंजीयन की अनुमति प्रदान करने सबंधी सेवाए शामिल की गई है। योजना एंव आर्थिक सांख्यिकी विभाग द्वारा जन्मा, एवं मृत्युन प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, जन्मि प्रमाण में बच्चे का नाम जुडवाने, लोक स्वागस्य्त एंव परिवार कल्या ण विभाग द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान करने, आवेदक की आयु का चिकित्सीतय सत्या पन, मुख्यिमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरणों की स्वीरकृत, सबंधी सेवाएं सम्मिलित है। उर्जा विभाग द्वारा शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नु दाब के व्यबक्तिगत स्था ई नवीन कनेक्शणन के लिए मांग पत्र जारी करने, मांग पत्र अनुसार राशि जमा होने पर नवीन कनेक्श न प्रदान करने, मीटर सर्विस, लाईन अथवा मीटर परिसर में शिफिटग के लिए मांग पत्र जारी करने, मांग पत्र अनुसार राशि जमा होने पर मीटर सर्विस लाईन अथवा मीटर के परिसर में ही शिफिटींग से संबंधित सेवाएं प्रदान की जावेगी। इसके साथ ही श्रम विभाग द्वारा 6 सेवाएं, प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, अनुग्राह सहायता, दुर्घटना में स्थािई अपंगता होने सहायता, प्रदान करने, मृत्यु की दशा में अन्तेष्टी, एवं अनुग्रह सहायता योजना, संघ एंव राज्यट सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्तर करने पर पुरस्कोर योजना का लाभ प्रदान किया जावेगा।
आदिम जाति कल्यासण द्वारा म.प्र. अजा, अजजा, आकस्मिकता योजना तहत राहत संबंधी आवेदन का निराकरण, किया जावेगा। उच्चक शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र प्रदान करने, प्रोविजनल उपाधि , डूप्लिकेट अंकसूची प्रदान करने, अंक सूची में सुधार करने, स्था नांतरण प्रमाण पत्र एंव चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने, संबंधी सेवाएं प्रदान की जायेगी। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा हम्मारल, तुलावटी, व्यानपारी, पक्का आदलिया, प्रसंस्क रणकर्ता, विनिर्माता, फल, सब्जी व्यारपारी को अनुज्ञप्ति प्रदान करने संबंधी सेवाएं प्रदान की जावेगी। सहकारिता विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र जारी करने एंव किसान साख पत्र का नवीनीकरण की सेवाएं उपलब्धर कराई जावेगी। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा उपाधि प्रमाण पत्र डुप्लिकेट उपाधि प्रमाण पत्र, अंक सूची, अस्थाहई उपाधि प्रमाण, माईग्रेशन प्रमाण पत्र, अंकसूची एंव अन्यत प्रमाण पत्रों नाम सुधार, उद्यानिकी विभाग द्वारा फल रोपणी अनुप्ति जारी करने एवं उनका नवीनीकरण करने, तथा परिवहन विभाग द्वारा लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस जारी करने, ड्रायविंग लायसेंस का नवीनीकरण एवं वाहन पंजीयन के नवीनीकरण की सेवाएं उपलब्धन कराई जावेगी।
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