मनासा। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सतीशचंद्र ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में सात आरोपियों ने मिलकर मनासा कंजार्डा रोड पर घाट स्थित झोपड़ी बनाकर रह रहे देवीलाल के घर में घुस कर लूट की नियत से मारपीट की गई व इस घटना में नाथीबाई गुर्जर, सायरा बाई, गोविद बाबूलाल के साथ मारपीट की गई व सोने चांदी के आभूषण लूट लिए।
मनासा पुलिस द्वारा आरोपी अजय पिता राजू बांछड़ा, राजकुमार पिता रामप्रसाद, दिलीप राधेशाम, पिंटू रामलाल, गोविंद पिता किशन लाल, उमेश पिता रामप्रशाद, अरविंद पिता रामप्रसाद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सतीशचंद्र ने सातों आरोपियों को दोषी मानते हुए दस-दस साल की सजा व दो-दो हजार के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में सफल पैरवी अपर लोक अभियोजन प्रेम सुख पाटीदार ने की।