मंदसौर। म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा बताया गया की नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के अंतर्गत जिले के शहरी क्षेत्रों में शासकीय/ स्थानीय निकाय/ विकास प्राधिकरण की भूमि पर ऐसे भूमिहीन (आवासहीन) नगरीय गरीब व्यक्तियों को जो 31 दिसम्बर 2020 की स्थिति में ऐसी भूमि पर कब्जा रखते हो, पट्टाधृति अधिकार प्राप्त करने की पात्रता होगी। वास्तविक रूप से निवास करने वाले ऐसे आवासहीन व्यक्तियों जिनके पास कोई मकान या भूमि या तो अपने स्वयं के नाम पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से स्वामित्व में नहीं रखता हो, ऐसे आवासहीन गरीबों को आवासीय भूमि के स्थाई/ अस्थाई पट्टे दिये जाने के संबंध में नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन गरीबों का सर्वेक्षण कार्य समयबद्ध कार्यक्रम के तहत किया जाना है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मंदसौर शहर, मल्हारगढ़, सीतामऊ एवं गरोठ अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नगरीय निकाय में सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कराने के लिए पूर्णरूपेण उत्तरदायी रहेगे तथा सर्वेक्षण दल गठित कर शासन द्वारा निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार सर्वेक्षण तथा पटटा वितरण की कार्यवाही सम्पादित करावेंगे।
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