झाबुआ। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतू मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अंतर्गत 450 का लक्ष्य कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत विभिन्न बैंक शाखाओं को आवंटित किए जा चुके है । योजना अंतर्गत उद्योग इकाई के लिए 50 लाख तक एवं सेवा/व्यवसाय के लिए 25 लाख तक का ऋण कोलेट्रल फ्री ऋण बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। आवेदक की आयु 18-45 वर्ष एवं न्यूनतम 8वीं कक्षा उतीर्ण होना अनिवार्य है। योजना अंतर्गत सभी वर्ग के हितग्राहियों को वितरित ऋण पर 3 प्रतिषत की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) दिया जावेगा। महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि आवेदक व्यवसाय एवं वाहन हेतु भी ऋण ले सकेगें। इच्छुक आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते है।