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May 10, 2023, 5:49 pm
REPORT : जिले में 13 मई को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन, व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रचार रथ, पढ़े खबर 

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नीमच। जिला मुख्यालय नीमच तथा तहसील मुख्यालय मनासा एवं जावद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 13 मई, 2023 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से दिवानी प्रकरणों शमनीय आपराधिक प्रकरणों, राजस्व, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना के क्लेम प्रकरणों एवं बैंको, विद्युत विभाग, बी.एस.एन.एल. नगरपालिका आदि से संबंधित लंबित एवं प्रीलिटिगेशन आदि अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह और समझौते के माध्यम किया जावेगा।

उक्त नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच द्वारा विभिन्न माध्यमों से लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में 9 मई, 2023 को शहर के विभिन्न क्षेत्रों एवं गावों में प्रचार रथ के माध्यम से अलाउंस कर सर्व-संबंधितों को नेशनल लोक अदालत की जानकारी देने हेतु म.प्र विद्युत वितरण कंपनी, नीमच के सहयोग से तैयार, प्रचार रथ को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत हुद्दार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय डॉ.  कुलदीप जैन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार सोनकर, जिला न्यायाधीश सोनल चौरसिया एवं अरविन्द दरिया सहित समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारीगण ने हरी झण्डी दिखाकर जिला न्यायालय परिसर से प्रचार रथ रवाना किया। प्रचार रथ द्वारा नीमच जिले के शहरी क्षेत्रो एवं गांव-गांव में जाकर लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण पर म.प्र.विद्युत वितरण कंपनी द्वारा छूट दी जायेगी-जिले में13 मई, 2023 (शनिवार) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले विद्युत वितरण कंपनी से संबंधित मामलों में म.प्र.शासन ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश से कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के सभी घरेलु, सभी कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलु 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जावेगी-

प्री-लिटिगेशन स्तर पर-कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दरअनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी।

लिटिगेशन स्तर पर-कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छरूमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी। जो भी व्यक्ति उक्त छूट का लाभ लेना चाहता है, वे विद्युत मण्डल के कार्यालयों पर अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायालय नीमच स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।
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वॉइस ऑफ़ एमपी की मुहीम- बेज़ुबान पक्षियों के लिए दान करें सकोरे या फिर अपने मकान की छत पर रखे सकोरे, भीषण गर्मी में सुने इनकी फ़रियाद।

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