मंदसौर। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्राची पाण्डेय द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी साहुन पिता कमरू 38 साल नि उटावड जिला पलवन हरियाणा को वाहन से दुर्घटना करने का दोषी पाते हुये 6 माह के कठोर कारावास और 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन सहा मीडिया प्रभारी बलराम सोलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि घटना दिनांक 21 नवंबर 2018 को फरियादी राधेष्याम व बालाराम दोनों ट्रेक्टर की ट्राली में प्याज भरकर गुराडिया देदा से प्रतापगढ़ मंडी के लिये के लिए बेचने जा रहे थे। जैसे ही ट्रेक्टर बुगलिया खाल पुलिया पर पहुंचा तभी पीछे नीमच तरफ से आ रहे एक ट्रक ने ट्रेक्टर को तेजी से टक्कर मार दी जिससे ट्रैक्टर में बैठे राधेष्याम और बालाराम दोनों को गंभीर चोटें आई। घटना की रिपोर्ट थाना वायडीनगर में पंजीबद्ध की जाकर संपूर्ण कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र ट्रक चालक आरोपी साहुन के विरुद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।