आगर मालवा। नेशनल लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर आगर में 13 मई, शनिवार को होने जा रहा है। जिसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि, पांच किलोवाट भार तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं की नियमानुसार छूट दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में विद्युत कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चुक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माह में चक्रवर्ती दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छुट प्रदान की जावेगी । वही लिटिगेशन प्रकरणों में विद्युत कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एव आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माह चक्रवर्ती दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी । उक्त छूट का लाभ केवल आंकलित सिविल दायित्व की राशि पचास हजार रूपये तक के प्रकरणों पर ही दिया जायेगा । ऐसे उपभोक्ता जो नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का निराकरण करवायेंगे उनका न्यायालय में लंबित अपराधिक प्रकरण (लिटिगेशन) एवं न्यायालय में दर्ज होने वाले प्रकरण (प्रिलिटिगेशन) को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जायेगा । समझौते के माध्यम से छूट हेतु अन्य शर्तें/जानकारी संबंधित विद्युत वितरण केन्द्र कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। जिले के उपभोक्ता 13 मई, शनिवार को आयोजित “नेशनल लोक अदालत न्यायालय आगर में उपस्थित होकर अपने लबित प्रकरणों का निराकरण करवा कर छूट का लाभ प्राप्त करें ।
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