नीमच। जिला पंजीयक दुष्यंत शर्मा ने बताया कि शासन व्दारा अनुसूचित जाति, जनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के किसी सदस्य द्वारा प्रतिज्ञात किए गए शपथ पत्र पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई है। उक्त वर्ग के हितग्राही सादे कागज पर लिखे गए शपथ पत्र को नोटराईज्ड करा सकते हैं, जो कि सभी विभागों में शासकीय कार्य हेतु स्वीकार्य है। इनके लिए किसी भी मूल्यों वर्ग के नॉन ज्यू डिशियल स्टाम्प की आवश्यकता नहीं है।