मंदसौर। वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल मंदसौर द्वारा बताया गया कि अभ्यारण्य गांधीसागर के अंतर्गत 30 अप्रैल 2015 को वन्यजीव चिंकारा के अवैध शिकार करने पर आरोपी आशिफ पिता आबिद हुसैन निवासी गांधीसागर को गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण कर वन्यप्राणी अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 51 ए के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जिसमें आरोपी आशिफ को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51(1) के तहत न्यायालय भानपुरा द्वारा 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंण्डित किया।