सतना। फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 एवं आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में अपर कलेक्टर ऋषि पवार ने विधानसभा क्षेत्र नागौद, मैहर, अमरपाटन, रामपुर बघेलान, रैगांव के सम्मिलित अनुविभागों में बैठक लेकर मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। इस अवसर पर संबंधित अनुभाग के एसडीएम और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जनपद सीईओ, सीएमओ, नगरीय निकाय, सीडीपीओ, बीएलओ सुपरवाइजर एवं महिला बाल विकास के सुपरवाइजर उपस्थित रहे। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समीक्षा करने पर पाया गया कि आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यानुसार नाम जोड़ने के आवेदन कम प्राप्त हो रहे हैं। पूरी टीम को व्यक्तिगत रूचि लेकर सभी 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नाम जोड़ने के निर्देश दिये गये। उप निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रारूप निर्वाचक नामावली के अनुसार विधानसभा जेण्डर रेशियों 897.5 है जबकि जिले का औसत रेशियों 927 है। महिला बाल विकास के अमले से निरंतर सम्पर्क में रहकर नवविवाहिता और छूटी हुई महिलाओं के नाम जोड़कर जेण्डर रेशियों के गैप को पूरा करायें। सभी विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ सुपरवाइजर से वन-टू-वन चर्चा कर कम आवेदन प्राप्त और सर्वाधिक जेण्डर रेशियों गैप होने के कारण जाने गये। संतोषजनक जबाब नहीं मिलने पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के कार्यों को अत्यंत गंभीरता से लें। तीन दिवस के भीतर प्रगति नहीं आने पर संबंधित बीएलओ सुपरवाइजर के निलंबन की कार्यवाही की जायेगी। मतदाता सूची में दर्ज पीडब्ल्यूडी वोटर 80 प्लस वोटर और वीआईपी वोटर की पृथक-पृथक सूची बनाने और प्राप्त हो रहे आपत्तियों एवं दावों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये गये। प्रारूप-7 के संबंध में उन्होंने कहा कि इनका निराकरण राजस्व प्रकरणों की तरह किया जाये। आयोग के निर्देशानुसार नाम काटने की कार्यवाही में संबंधित को सुनवाई का अवसर भी दिया जाये। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार को क्रिटिकल मतदान केन्द्र और वर्नरेबल पैकेटस का पुलिस के साथ चिन्हांकन कर संयुक्त प्रतिवेदन 3 दिवस में भेजने के निर्देश दिये। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी बीएलओ के माध्यम से यह प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि उनके क्षेत्र में 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूरी करने वाले कोई भी युवा, मतदाता तथा विवाहित, महिलाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने से वंचित नहीं रहा है। जनपद सीईओ को कहा गया है कि वे ग्राम पंचायत सचिवों को पाबन्द करें कि ग्राम पंचायत में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ को आवश्यक सहयोग करेंगे।