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August 19, 2023, 7:50 pm
KHABAR : शासन ने विद्युत करण्‍ट से मृत्‍यु होने पर पीड़ित परिवार वालों को स्वीकृत की चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता, पढ़े खबर 

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मंदसौर। विद्युत करण्‍ट से मृत्‍यु हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस को राजस्‍व पुस्‍तक परिपत्र कण्डिका 4(1) के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। जिसके तहत निवासी कोटड़ाबहादुर तहसील सीतामऊ के शांतिबाई की विद्युत करण्‍ट से मृत्‍यु होने पर मृतक के निकटतम वारिस को 4 लाख रूपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई है।

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