नीमच। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार नीमच जिले में 09 सितम्बर, 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में एन आई एक्ट की धारा 138 के प्रकरणों का निराकरण संभव हो, इस हेतु 25 अगस्त 2023 को प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष द्वारा जिले के समस्त न्यायिक अधिकारीगणों के साथ बैठक आयोजित की गई।
अध्यक्ष महोदय द्वारा न्यायालयों में लंबित एन.आई. एक्ट के प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हो सके इस हेतु पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से होने वाले लाभ के बारे में बताये और संबंधित मामलों में कोर्ट फीस वापसी तथा परिव्यय की राशि भी 10 प्रतिशत के स्थान पर 01 प्रतिशत ही लगती है, आदि के संबंध में पक्षकारों को जानकारी प्रदाय कर जागरूक करें तथा उन्हें प्रेरित करे कि वे लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण करवाये तथा अनावश्यक समय एवं धन के व्यय से बचें। बैठक में सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी भी उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि 09 सितम्बर 2023 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय नीमच सहित तहसील मुख्यालयों-मनासा, जावद एवं रामपुरा में भी किया जा रहा है।