मल्हारगढ़। न्यायालय नारायणगढ़ के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में फरियादिया कुशालबाई निवासी सिंदपन के साथ घर में घुस कर मारपीट करने के आरोप में आरोपीगण राजेंद्रसिंह, मनोहरसिंह और बुलाकबाई को धारा 294, 323, 452/34 भारतीय दंड विधान के आरोप मे दोषी नहीं पाते हुए दोषमुक्त करने का निर्णय पारित किया हैं।
इस प्रकरण मे आरोपीगण की और से सफल पैरवी कैलाशचंद्र चौधरी एडवोकेट एवं नोटरी, धीरज दशोरा, राहुल चौधरी व चित्रा पाटीदार एडवोकेट नारायणगढ़ द्वारा की गई l