बड़वानी। कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद की रिपोर्ट में जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित 13 व्यक्तियो को संबंधित पुलिस थानो में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु आदेशित किया है। कलेक्टर कार्यालय बड़वानी से प्राप्त जानकारी अनुसार अनावेदक टेमला मार्ग राजपुर के राहुल पिता राजाराम को माह नवम्बर में 21 एवं दिसम्बर 15 तारीख को थाना प्रभारी राजपुर के समक्ष 2 माह तक, ग्राम चितावल तालाबपुरा के प्रकाश पिता रिछु चौहान को माह नवम्बर में 20 एवं दिसम्बर 1 तारीख को थाना प्रभारी जुलवानिया के समक्ष 2 माह तक, टेगोर बेड़ी सेंधवा के संजय सिंह उर्फ संजू पिता स्व.चन्दरसिंह ठाकुर को माह नवम्बर में 23 एवं दिसम्बर 10 तारीख को थाना प्रभारी सेंधवा शहर के समक्ष 2 माह तक, महाराज गली सेंधवा के अखिलेश पिता रामेश्वर को माह नवम्बर में 24 एवं दिसम्बर 15 तारीख को थाना प्रभारी सेंधवा शहर के समक्ष 2 माह तक, गली नम्बर 2 मोतीबाग सेंधवा के साकीर उर्फ शाकीर उर्फ पव्वा पिता जाकिर अली को माह नवम्बर में 22 एवं दिसम्बर 5 तारीख को थाना प्रभारी सेंधवा शहर के समक्ष 2 माह तक, जुलवानिया रोड़ राजपुर के सचिन पिता कैलाशचन्द्र भाटी को माह नवम्बर में 21 एवं दिसम्बर 15 तारीख तथा जनवरी 2024 को 10 तारीख को थाना प्रभारी राजपुर के समक्ष 3 माह तक, ठीकरी के अनार पिता रतन कोली को माह नवम्बर में 25 एवं दिसम्बर 01 तारीख तथा जनवरी 2024 को 05 तारीख को थाना प्रभारी ठीकरी के समक्ष 3 माह तक, मुसलमान मोहल्ला राजपुर के वसीम उर्फ छोटिया पिता इस्माईल मुसलमान को माह नवम्बर में 23 एवं दिसम्बर 20 तारीख तथा जनवरी 2024 को 05 तारीख को थाना प्रभारी राजपुर के समक्ष 3 माह तक, जुलवानिया के भय्यू उर्फ शब्बीर पिता बाबु कुरेशी को माह नवम्बर में 24 एवं दिसम्बर 15 तारीख तथा जनवरी 2024 को 30 तारीख को थाना प्रभारी जुलवानिया के समक्ष 3 माह तक, पटेल फल्या रोसर के सिरला पिता हुसनिया को माह नवम्बर में 23 एवं दिसम्बर 10 तारीख तथा जनवरी 2024 को 15 तारीख को थाना प्रभारी पाटी के समक्ष 3 माह तक, तलावड़ी मोहल्ला सेध्ंावा के शंकर उर्फ बिटनिया पिता प्रकाश पाटील को माह नवम्बर में 22 एवं दिसम्बर 10 तारीख तथा जनवरी 2024 को 05 तारीख को थाना प्रभारी सेंधवा शहर के समक्ष 3 माह तक, पुराना आरटीओ सेंधवा हाल पटेल कालोनी सेंधवा के आकाश पिता प्रकाश राणे को माह नवम्बर में 21 एवं दिसम्बर 10 तारीख तथा जनवरी 2024 को 25 तारीख को थाना प्रभारी सेध्ंावा शहर के समक्ष 3 माह तक, तलवाड़ी मोहल्ला सेध्ंावा के प्रकाश उर्फ पकिया पिता गोकूल खेरनार को माह नवम्बर में 20 एवं दिसम्बर 05 तारीख तथा जनवरी 2024 को 15 तारीख को थाना प्रभारी सेध्ंावा शहर के समक्ष 3 माह तक उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया है। अगर अनावेदक उपरोक्त निर्धारित तिथि में कही जाता है तो उसकी सूचना संबंधित थाना प्रभारियो को पूर्व से देना होगी। अनवावेदक द्वारा उल्लंघन किये जाने अथवा अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी प्रकार के अपराध दर्ज की दशा में मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी।