BREAKING NEWS
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : 240 करोड़ के मादक पदार्थों का होगा खात्मा,.. <<     KHABAR : सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत जिलेभर में साइबर.. <<     KHABAR : ग्राम बरड़िया में कांग्रेस ने पंचायत.. <<     NEWS : जिला विशेष टीम और मंगलवाड़ पुलिस की संयुक्त.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : भोजन का ठेका हमें क्यों नहीं दिया, अब.. <<     NEWS : फैक्ट्रियों में चोरी की वारदातों का.. <<     KHABAR : चांदी की आभा से चमका चिंतामन गणेश का.. <<     GOLD & SILVER RATE : यहां क्लिक करेंगे तो जानेंगे प्रदेश.. <<     HOROSCOPE TODAY : मेष, सिंह और वृश्चिक राशि वालों के लिए.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : आवारा कुत्तों का आतंक, 10-15 कुत्तों के झुंड.. <<     KHABAR : स्कूल बसों पर परिवहन विभाग की सख्त.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस पर.. <<     KHABAR : जाजू कॉलेज में दीक्षारंभ कार्यक्रम का.. <<     KHABAR : 54वीं राज्य तैराकी स्पर्धा के लिए 6 जुलाई को.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
January 6, 2024, 12:51 pm
BIG NEWS : जिले में चाइना डोर प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, दो माह के लिए प्रभावशील, पढ़े खबर  

Share On:-

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भास्कर लाक्षाकार ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी कर जिले में चाइना डोर को प्रतिबंधित किया है। जिले में लोक प्रशांति कायम रखना, कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना, किसी अप्रिय स्थिति तथा जानमाल की हानि की रोकथाम के लिए जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में ना तो नायलॉन डोर, चाइना डोर का निर्माण करेगा, ना ही क्रय-विक्रय करेगा, ना ही उपयोग करेगा और ना ही भंडारण करेगा। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के लिए एसी डोर का क्रय-विक्रय तथा निर्माण किया जाएगा जिससे किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं हो। 
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा। आदेश दो माह तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE